हमीरपुर / रजनीश शर्मा
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निजी स्कूलों द्वारा लॉक डाउन ( 14 अप्रैल ) तक मासिक फ़ीस और एडमिसन फ़ीस जमा करवाने के फ़रमानों पर कड़ा संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में बक़ायदा नोटिफ़िकेसन जारी कर स्कूल प्रबंधकों को सख़्त हिदायत दी है।
पेरेंट्स की लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि निजी स्कूल मेडिकल इमरजेंसी व राष्ट्रीय आपदा के दौरान लॉक डाउन में भी स्कूल फ़ीस जमा करवाने के मेसिज भेज रहे हैं।
शिक्षा विभाग ने इस पर एक्शन लेते हुए 2 अप्रैल को एक नोटिफ़िकेशन जारी कर बिना किसी लेट फ़ी चार्ज के फ़ीस जमा करवाने की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल निश्चित कर दी है। लॉकडाउन तक पेरेंट्स को फ़ीस जमा करवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
इस बारे में शिक्षा निदेशक ( उच्च ) डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने जानकारी दी है कि एडमिसन या मासिक फ़ीस लॉकडाउन के दौरान जमा करने के आदेश जारी करने वाले स्कूलों पर सख़्त कार्यवाही होगी । फ़ीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।