नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी है तो वहीं कुछ मामलों में इसे अनिवार्य बताया है। सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते से आधार को जोड़ना अब जरूरी नहीं.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आधार को 31 अर्जियों के जरिए चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि ये नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लघंन है। आधार पर फैसला देने वाली पीठ में चीफ जस्टिस मिश्रा के अलावा जज एके सिकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड और अशोक भूषण हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार की लिंकिंग पर भी असर होगा। अभी सरकारी स्कीमों, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और टेलीफोन नंबर से आधार को लिंक करना होता है। अभी 122 करोड़ आधार नंबर UIDAI ने जारी कर दिए हैं।