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भोरंज मारपीट मामले में नया मोड़ , आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करने की माँग

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रजनीश शर्मा  | September 29, 2019 04:44 PM

 पीड़ित व अत्याचार विरोधी मंच ने एसपी को लिखा पत्र

हमीरपुर ,
भोरंज मारपीट मामले में आरोपी बनाए गये तीन आरोपियों में से दो पर अब एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है। इस बारे अत्याचार विरोधी मंच के प्रदेश अध्यक्ष धनी राम शुक्ला व पीड़ित गौरव कौंडल ने ईमेल द्वारा एसपी हमीरपुर को पत्र लिख कर आरोपियों पर एट्रोसिटी एक्ट की धारा के तहत भी कार्यवाही करने की माँग की है।
आप को बता दें कि भोरंज उपमंडल के पंतेहड़ी गाँव के गौरव कौंडल पुत्र कमलेश कुमार को 9 सितंबर को सुमित रांगड़ा, अभिषेक चौधरी तथा तीसरे नाबालिग़ युवक ने मिलकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद जब इस वारदात का विडीयो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो परिजनों को घटना का पता चला।
इस बारे में भोरंज थाना में एफ़॰आई॰आर॰ नंबर 120/19 धारा 342,323,504, 506, 500, 34 आईपीसी के तहत 24 सितंबर को दर्ज कर ली गयी। इस केस में पीड़ित गौरव कौंडल को मुर्ग़ा बनाकर पीटा गया और विडीयो बनाकर उसे वायरल किया गया। दिल दहला देने वाली इस मारपीट की विडीओ देख हर व्यक्ति सिहर गया। उपरोक्त धाराओं के तहत कोर्ट ने 26 सितंबर को आरोपी युवकों को सशर्त ज़मानत दे दी। अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के तहत पुलिस चालान में धारा जुड़ने से युवकों की दिक़्क़तें बढ़ जाएगी और यह सेशन ट्रायल बन जाएगा ।
इस बारे में अत्याचार विरोधी मंच के प्रदेश अध्यक्ष धनी राम शुक्ला ने बताया कि जिस तरीक़े से अनुसूचित जाति के युवक को ज़लील कर बेरहमी से पीटा गया है, इस पर भोरंज थाना में दर्ज एफआइआर नंबर 120/2019 में एट्रोसिटी एक्ट की सेक्शन 3(1)(ई) और 2(1)(ई-सी) भी जोड़ने की माँग की गयी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस एट्रोसिटी एक्ट की इन धराओं के तहत कार्यवाही नहीं करेगी तो मंच न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है।

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