शिमला,
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिमला जिला के सभी 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक करवाया जा रहा है, इन तिथियों के मध्य विशेष अभियान की तारीखें सभी मतदान केंद्रों पर राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजैण्टों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने की तिथियां 23 व 24, नवम्बर 2024 (शनिवार) व (रविवार) निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को सभी शैक्षणिक संस्थानों में बीएलओ हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पात्र व अपंजीकृत छात्रों का मतदाता सूची में इन्द्राज किया जाएगा। दावे व आक्षेपों का निपटारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 (मंगलवार) को किया जाना है, फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 6 जनवरी, 2025 को किया जाना है।
उपरोक्त निर्धारित कार्यक्रमानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 को शिमला जिला की सभी 8 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस.डी.एम) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदारों / नायब तहसीलदारों) के कार्यालयों में कर दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूचियां दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक उपरोक्त स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे व आक्षेप फार्म 6, 7 व 8 जो भी समुचित हो, पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेंगी। कोई भी पात्र नागरिक, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन विभाग के कॉल सेंटर में निःशुल्क टेलीफोन सेवा Toll Free No. 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक लैंडलाइन या मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकते हैं ।
वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाइट
http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। मतदाता सेवा पोर्टल (VSP/Voter Helpline App (VHA) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से online फॉर्म नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से सम्बन्धित भरे जा सकते हैं।
अतः जिला के समस्त नागरिकों, राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला व युवा मण्डलों व युवाओं से यह आवाहन किया जाता है कि वे प्रारूप प्रकाशन की अवधि दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 से 28 दिसम्बर, 2024 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब तक आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा तब तक आप मतदान नहीं कर सकते हैं भले ही आप के पास मतदाता पहचान पत्र ही क्यों न उपलब्ध हो।
अतः आम जनता से अपील है कि उक्त अवधि में किसी भी कार्य दिवस में अपने मतदान केन्द्र में जाकर अभिहित अधिकारी या मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में जा कर एक रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार संख्या, आयु और निवास के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ ले कर अपना और अपने परिवार के बच्चे जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं। पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि उक्त अवधि में अवश्य करें। मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज होने की पुष्टि आप ऑनलाइन भी गूगल सर्च में हि० प्र० निर्वाचन विभाग टाईप करके उसके बाद विभाग की वेबसाइट में जा कर अपनी पहचान पत्र संख्या डाल कर, कर सकते हैं।
यदि कोई मतदाता किसी कारणवश घर से बाहर है तो वह गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करके या भारत निर्वाचन आयोग की वैबसाईट (
eci.gov.in) में मतदाता सेवा पोर्टल (VSP) में जा कर फार्म-6 भर कर अपना नाम ऑनलाइन भी दर्ज कर सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई नागरिक 1 अप्रैल, 2025, 1 जुलाई, 2025 और 1 अक्तूबर, 2025 को 18 वर्ष की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे भी उक्त अवधि में अपना अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।