चौपाल,
ग्राम पंचायत गोरली मड़ावग में विधिक सेवा प्राधिकरण चौपाल द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सिविल जज श्रुति बंसल ने महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न, महिला को घर से मारपीट कर बाहर निकाल देना व नाबालिग बच्चियों से राह चलते छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, शारीरिक व मानसिक शोषण जैसी घटनाएं समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। इन सभी अपराधों को भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिलाओं को अब आवश्यकता है वे उनके साथ होने वाली हिंसा के प्रति आवाज उठाएं। अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए व सुरक्षित रहें। इसके लिए निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होंने पारिवारिक, वैवाहिक, फैमिली झगड़े किस तरह से फैमिली कोर्ट में चलाए जा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र चौहान ने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अलावा मिशन शक्ति के तहत चल रही विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, बलात्कार, ताक-झांक, पीछा करना और महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
इसके अलावा अधिवक्ता मनोज गाजटा ने भी महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध आदि विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसके वैवाहिक पारिवारिक सुखों से वंचित किया जाता है तो वह पीड़ित व्यक्ति फैमिली कोर्ट में अपना आवेदन कर सकता है।
इस अवसर पर प्रधान प्रेम डोगरा, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष सुशील चौहान, हेमंत डोगरा, अनीश दीवान, पीएलवी सुरेश कुमार भी उपस्थित रहे।