हिमाचल
मैहला पुल से जालपा माता मंदिर तक 21 से 24 सितंबर तक बंद रहेगा वाहनों का परिचालन
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ब्यूरो हिमालयन अपडेट | September 19, 2024 05:15 PM
चंबा,
उपमंडल दंडाधिकारी प्रियांशु खाती ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 सितंबर से 24 सितंबर तक मैहला पुल से जालपा माता मंदिर तक जाने वाली सड़क में सभी प्रकार के हल्के वाहन तथा मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के परिचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मैहला पुल से जालपा माता मंदिर मैहला तक इंटरलॉकिंग टाइलिंग कार्य को शुरू करने के लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने एवं इस मार्ग में हल्के तथा दो पहिए वाहनों के परिचालन को बंद करने के आग्रह पर जनहित में अधिसूचना जारी की गई है ताकि इंटरलॉकिंग टाइलिंग का कार्य बेहतर तरीके से संपन्न किया जा सके।
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