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हिमाचल

29 अक्तूबर से 28 नवम्बर तक मतदाता सूचियों का होगा पुनरीक्षण - अजय यादव

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ब्यूरो हिमालयन अपडेट | October 22, 2024 06:01 PM

सोलन    


अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने आज यहां फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
अजय यादव ने कहा कि ज़िला के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 50-अर्की, 51-नालागढ़, 52-दून, 53-सोलन (अ.जा.) तथा 54-कसौली (अ.जा.) के लिए लोकसभा व विधानसभा निर्वाचनों में प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के लिए 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक पुनरीक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रथम जनवरी, 2025 की आधार तिथि के अनुरूप कार्यान्वित किया जाएगा।  
उन्होंने कहा कि 29 अक्तूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि 29 अक्तूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में तथा सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों के पास दावे व आक्षेप दाखिल किए जा सकेंगे।  
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि 09, 10, 23 व 24 नवम्बर, 2024 को सभी मतदान केन्द्रों में विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 13 व 26 नवम्बर, 2024 को शिक्षण संस्थानों में बूथ स्तर के अधिकारी का सहायता डेस्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त दावों व आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा। 06 जनवरी, 2025 को मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया जाएगा।  
अजय यादव ने कहा कि मतदाता, वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा  voters.eci.gov.in वेबसाईट पर मतदाता सूची में अपना नाम स्वयं जांच सकते हैं। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिकों सेे आग्रह किया कि अपना मतदाता पहचान पत्र बनाएं ताकि लोकतंत्र को मज़बूत बनाया जा सके।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप-6, अप्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रारूप-6क, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए प्रारूप-7 तथा वर्तमान मतदाता सूची की प्रविष्टियों में सुधार करने, मतदाता पहचान पत्र प्रतिस्थापित करने, दिव्यांगजन चिन्हित करने और निवास स्थानांतरण के लिए प्रारूप-8 का प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब वर्ष में 04 बार पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए प्रथम जनवरी, प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई और प्रथम अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है। प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी, प्रथम अप्रैल, प्रथम जुलाई और प्रथम अक्तूबर को 18 वर्ष से इससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिवदत्त ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत शर्मा, आम आदमी पार्टी के भरत ठाकुर, नायब तहसीलदार निर्वाचन दीवान सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

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