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हिमाचल

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करें

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ब्यूरो हिमालयन अपडेट | January 04, 2025 04:55 PM

बिलासपुर

 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01-01-2025 की अहर्ता तारीख के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 46-झण्डूता (अ.जा.), 47-घुमारवीं, 48-बिलासपुर तथा 49-श्री नैना देवीजी की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 6 जनवरी, 2025 (सोमवार) को किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि अन्तिम रूप में प्रकाशित की जा रही जिला बिलासपुर की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 334835 मतदाता पंजीकृत हैं जिनमें 168259-पुरूष मतदाता, 166570-महिला मतदाता और 06-तृतीय लिंग मतदाता हैं ।  
उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के दौरान कुल 3092 मतदाताओं (2948-नये मतदाता व 144-अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से स्थानांतरित होकर आने के कारण) के नाम दर्ज किए गये जिनमें 1228-पुरूष मतदाता, 1864-महिला मतदाता शामिल हैं । इसके अतिरिक्त 1623 अपात्र मतदाताओं (पुरूष मतदाता-649 व महिला मतदाता-974) के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचियों से हटाये गये । उक्त पुनरीक्षण के दौरान जिला के 18-19 आयु वर्ग के 1713 युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया ।
उन्होंने बताया कि अन्तिम रूप में प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में अपने नामों के दर्ज होने की पुष्टि अवश्य कर लें । उक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जिला बिलासपुर के चारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस.डी.एम) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार / नायब-तहसीलदार) के कार्यालयों में जन साधारण के लिए नि:शुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात भी नये नामों को सम्मिलित करने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने तथा विद्यमान प्रविष्टियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी । प्रत्येक पात्र नागरिक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस.डी.एम) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार / नायब-तहसीलदार) के पास अथवा वोटर हेल्पलाइन एप, वोटर पोर्टल की सुविधा के माध्यम से आनलाईन भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु फार्म-6, मृत्यु, अव्यस्क, अनुपस्थिति, पहले से नामांकित, भारतीय नागरिक न होने के कारण अथवा अन्य अपात्रता के कारण मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची से हटाए जाने पर फार्म-7 व फोटोयुक्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के पते में परिवर्तन, विद्यमान प्रविष्टियों में शुद्धि, बिना सुधार के फोटो पहचान पत्र जारी करने अथवा दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकित करने के लिए फार्म-8 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है ।

 

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