ऊना,
गगरेट-अंब रोड़ पर वाहनों की आवाजाही 21 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा जाएगा। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क मार्ग पर सीमेंट उपचारित परत बिछाने के साथ-साथ अन्य निर्माण कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। इस दौरान यातायात को गगरेट से कलोह वैकल्पिक मार्ग से होते हुए गगरेट अम्ब रोड और कलोह चौक शिवड़ी रोड के मिलन बिंदु पर मोड़ा गया है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।