ऊना,
थानाकलां-खुरवाईं रोड के किलोमीटर 0/00 से 3/45 रोड़ तक के भाग पर वाहनों की आवाजाही 6 फरवरी से 31 मार्च, 2025 तक बंद रहेगी। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क मार्ग के अपग्रडेशन कार्य को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के आवागमन के लिए यातायात को ककराना से हरोट रोड पर मोड़ा गया है।