शिमला,
हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 से शुक्रवार को एक आदेश जारी हुआ है।
जिसके मुताबिक विक्रमादित्य को अपनी पत्नी को हर माह 4 लाख रूपए भरण-पोषण के रूप में देने होंगे। वरिष्ठ वकील भंवरसिंह देवड़ा ने बताया कि केस चलने तक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में चार लाख की राशि देनी होगी।