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हिमाचल

गंभीर मामलों में सुविधा घर द्वार तक पहुंचाए विभाग - उपायुक्त

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ब्यूरो हिमालयन अपडेट | February 14, 2025 06:24 PM
 शिमला 

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत कानूनी संरक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को बचत भवन में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। उन्होंने विभाग के फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए कि गंभीर मामलों की स्थिति में हर सुविधा घर द्वार पर पहुंचाने के लिए प्रयास करें।

उन्होंने इस दौरान कहा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत चार तरह की बीमारियों जैसे मानसिक मंदता, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क और विविध विकलांगता से ग्रसित दिव्यांगजनां को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। उक्त बीमारियों से ग्रसित दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाती है, उनके लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जाते है। वर्तमान में जिला के भीतर 136 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक प्रदान किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 1955 और 2016 के तहत समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना तथा दिव्यांगजन व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभार्थी योजनाओं तथा आधारभूत विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करके उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान कर सामाजिक न्याय दिलाना है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने, निरक्षरता को दूर करना व साक्षरता को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलवाकर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है।
उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों का अस्पतालों में चैकअप निरंतर करवाने और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहेया करवाने के लिए विभाग कार्य करे। इसके अतिरिक्त, जो दवाइयां सरकारी दुकानों में नहीं मिल पा रही है जिसके लिए इस विषय को सरकार के समक्ष रखा जाएगा ताकि उक्त जरूरतमंद दवाइयों की उपलब्धता सरकारी मेडिकल स्टोर में हो। 
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, जिला कल्याण अधिकारी केवल राम चौहान सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, कानूनी संरक्षक भी मौजूद रहे। 
 
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