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Breaking News:पंचायत कार्यों में गड़बड़ी के चलते प्रधान को किया निलंबित

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ब्यूरो 7018631199 | February 17, 2025 05:27 PM

 

 

शिमला,

ग्राम पंचायत लोट विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश की लोट वार्ड की वार्ड पंच हेमलता ने दिनांक 25 फरवरी 2024 को प्रधान ग्राम पंचायत लोट के द्वारा पंचायत कार्यों में की जा रही गड़बड़ियों की शिकायत माननीय जिलाधीश महोदय जिला मण्डी, वनमण्डल अधिकारी नाचन मण्डल तथा खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड गोहर जिला मण्डी को की थी। जब उस पर कोई आदेश उक्त अधिकारियों के स्तर पर नहीं आते हैं तो हेमलता ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपनी याचिका दायर की। उस याचिका में आदेश 17 जून 2024 को न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ ने पारित किए कि जिलाधीश मण्डी इस शिकायत के सम्बन्ध में आगामी मैरिट बेस पर छानबीन कर के दो माह में निर्णय लें और न्यायालय को भी सूचित करे तथा वार्ड पंच हेमलता को भी सूचित करें। जब उसमें भी समय पर कोई उचित आदेश जारी नहीं हुए तो हेमलता ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अवमानना याचिका दायर की। उस याचिका पर 19 नवम्बर 2024 को न्यायाधीश संदीप शर्मा जी ने आदेश पारित किया किया कि जिलाधीश मण्डी दो सप्ताह में उचित कार्यवाही करें। उसके पश्चात 19 अक्तूबर 2024 को जिला विकास अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग जिला मण्डी की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार ग्राम पंचायत लोट में जा कर इस मामले की जांच की। उस जांच की रिपोर्ट के तहत हेमलता ने फिर से माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में याचिका दायर की,जिस पर न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को आदेश जारी किए कि जिलाधीश मण्डी और जिला पंचायत अधिकारी मण्डी चार सप्ताह में इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचा कर आगामी आदेश जारी करे और चार सप्ताह बीत जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय को भी इस सन्दर्भ में अवगत करवाए। हेमलता के केस को माननीय उच्च न्यायालय में लड़ रहे अधिवक्ता श्री रूपलाल चौधरी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 17 फरवरी 2025 को जिला पंचायत अधिकारी जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में न्यायालय के 12 दिसम्बर 2024 के आदेशों की अनुपालना करते हुए फाइल हुए हैं,जिनके तहत ग्राम पंचायत लोट के प्रधान श्री नरोतम सिंह को प्रधान पद से पंचायत में कि गई अनियमितताओं के कारण तुरन्त हटाने के आदेश जारी किए गए हैं तथा पंचायत की कोई भी संपत्ति या दस्तावेज तुरन्त पंचायत सचिव को सौंपने को कहा गया है। चौधरी ने बताया कि ये आदेश 14 फरवरी 2025 के जिला पंचायत अधिकारी जिला मण्डी ने जारी किए हैं जो आज दिनांक 17 फरवरी 2025 को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में कंप्लायंस फाइल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के 12 दिसम्बर 2024 के आदेशों की अनुपालना के सन्दर्भ में जिला पंचायत अधिकारी ने जारी किए हैं।

इसी संदर्भ में हिमालयन अपडेट न्यूज से बात करते हुए  वार्ड पंच हेमलता ने बताया  कि अपनी गड़बड़ियों की वजह से प्रधान निष्कासित हुए और फिर झूठी FIR उनके,उनके पति और उनके गवाहों पर दायर कर रहे हैं,जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ओछी हरकत करना प्रधान पद पर हो कर करना उन्हें शोभा नहीं देता।

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