शिमला,
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जज त्रिलोक सिंह चौहान और जज रंजन शर्मा ने 2013 बलात्कार के आरोपी अर्जुन को 15 दिन की पैरोल दी है।
इससे पहले अर्जुन कई बार पैरोल के लिए अर्जियां दे चुका था।
आपको बताते चलें कि तकरीबन 10 साल पहले 2013 में अर्जुन को बलात्कार के आरोप कुल्लू की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी।
आपको यह भी बताते चलें कि अर्जुन इस समय नाहन की माडर्न जेल में अपनी सजा काट रहा है। अर्जुन ने अपने बूढ़े माता-पिता पत्नी तथा बच्चों से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पैरोल के लिए अपनी अर्जी डाली थी जिसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जज त्रिलोक सिंह चौहान और रंजन शर्मा ने स्वीकार कर लिया है और 15 दिन की पैरोल अर्जुन को उसके परिवार से मिलने दिया जाएगा।
15 दिन की पैरोल पाने के लिए अर्जुन को एक लाख की जमानत का बॉन्ड किसी जमानती द्वारा भरवाना होगा उसके बाद उसको 15 दिन की पैरोल दी जाएगी ताकि वह अपने परिवार से मिल सके।